मीट लाइसेंस प्रकरण की जांच को समिति गठित

मुरादाबाद । अमरोहा में बिना एनओसी मीट की बिक्री का लाइसेंस जारी करने के मामले में अपर जिलाधिकारी एमए अंसारी ने जांच बैठा दी हैमुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठित कर दो दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये है। वहीं इस प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जांच शुरू हो गयी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ ही पुलिस एवं नगर पंचायत जोया के अधिकारियों में खलबली मची गयी है |कस्बा जोया के मुहल्ला चौकीदारान में कस्बे के ही मोहम्मद फरमान उर्फ गुड़ केनाम से पांच फरवरी-2018 को खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मीट की दुकान का लाइसेंस जारी किया गया। जबकि मुहल्ले के लोग पहले से ही इस दुकान का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने मीट के लाइसेंस जारी करते समय मानकों का ध्यान नहीं रखा। मोहम्मद फरमान को मीट का लाइसेंस पांच फरवरी को दिया गया जबकि इस पर नगर पंचायत जोया के अधिशासी अधिकारी की एनओसी 19 फरवरी को ली गयी। यानि कि एनओसी आने से 14 दिन पूर्व ही मीट का लाइसेंस जारी कर दिया गया यह भी आरोप है कि जिसके नाम से मीट की दुकान का लाइसेंस जारी किया गया है उस पर पहले से ही गोवध अधिनियम के अंतर्गत कई मुकदमे दर्ज हैं। इसकी शिकायत मुहल्ला चौकीदारान निवासी मोहम्मद अजहद ने मंडलायुक्त के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय से भी की थी। लिहाजा वहां से भी जांच शुरू हो गयी है। इस मामले को अपर जिलाधिकारी एमए अंसारी ने गंभीरता से लिया और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता की अगुवाई में टीम गठित कर दो दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह भी उक्त प्रकरण में शासन को रिपोर्ट दे चुके हैं कि फरमान उर्फ गुडू पर कई मुकदमे दर्ज होने की वजह से पुलिस विभाग की ओर से फरमान को कोई एनओसी पुलिस की ओर से नहीं दी गयी। बिना एनओसी जोया में मीट का लाइसेंस जारी करने के मामले में जांचकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश खाद्य सुरक्षा विभाग को दिये गये हैं। जांच के लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार को भी टीम में शामिल किया गया है। पाई